नई दिल्ली । उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि वो फर्जी तरीके से आधार कार्ड जारी करने के दावे की पड़ताल नहीं कर सकता है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिकाकर्ता से कहा कि पश्चिम बंगाल में रोहिंग्याओं को आधार कार्ड जारी करने के दावे की पड़ताल करने के लिए सरकार के पास जाइए।
उच्चतम न्यायालय ने ये बातें पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण के मामले पर सुनवाई के दौरान कही। ये मामला तब उठा जब वकील और भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय ने कोर्ट से आधार कार्ड को विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान एक दस्तावेज मानने के आदेश पर स्पष्टीकरण की मांग करते हुए कहा कि आधार कार्ड का उपयोग रोहिंग्याओं की ओर से किया जा रहा है। इसपर जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने कहा कि आप केंद्र सरकार को प्रतिवेदन दीजिए और संबंधित कानून में संशोधन करवाइए। चीफ जस्टिस ने कहा कि इस मामले की गहरी पड़ताल की जरुरत है और कोर्ट इसका उचित फोरम नहीं है।
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