नई दिल्ली । उच्चतम न्यायालय ने 2025 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव को रद्द करके नए सिरे से चुनाव कराने की मांग वाली प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी (जेएसपी) की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिकाकर्ता को उच्च न्यायालय जाने को कहा।
जेएसपी ने चुनाव आचार संहिता लागू रहने के दौरान सरकार की ओर से महिला मतदाताओं के खाते में 10 हजार रुपये ट्रांसफर करने को गैरकानूनी बताते हुए यह याचिका दायर की थी। जेएसपी ने 2025 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव को रद्द करने की मांग की थी।
सुनवाई के दौरान उच्चतम न्यायालय ने सवाल उठाया कि आपको कितने वोट मिले हैं। जनता ने आपको नकार दिया है तो आप कोर्ट का सहारा ले रहे हैं। आप चाहते हैं कि चुनाव ही रद्द कर दिया जाए। कोर्ट के प्लेटफार्म का इस्तेमाल लोकप्रियता हासिल करने के लिए मत कीजिए।
WhatsApp Group जुड़ने के लिए क्लिक करें 👉
Join Now


