रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने पेसा नियमावली लागू नहीं करने से जुड़ी अवमानना याचिका का निपटारा करते हुए बालू घाटों की नीलामी के बाद अलॉटमेंट पर लगी रोक को समाप्त कर दिया है। इस आदेश के बाद राज्य में बालू घाटों के संचालन और अलॉटमेंट का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है। पेसा तहत नियमावली लागू नहीं होने को लेकर आदिवासी बुद्धिजीवी मंच की ओर से झारखंड हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की गई थी। याचिका में कहा गया था राज्य सरकार पेसा कानून को लागू करने में जानबूझकर देरी कर रही है, इससे अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं के अधिकार प्रभावित हो रहे हैं बालू घाटों की नीलामी और अलॉटमेंट पर नियमों का उल्लंघन हो रहा है।
राज्य सरकार की ओर से पेसा नियमावली लागू होने की जानकारी मिलने के बाद हाईकोर्ट ने अवमानना याचिका को निष्पादित कर दिया। बालू घाटों की नीलामी के बाद अलॉटमेंट पर लगी रोक को समाप्त कर दिया। बालू घाटों के संचालन में कानूनी अड़चन खत्म हो गई।


