रांची । झारखंड के धनबाद सांसद ढुल्लू महतो की आय से अधिक संपत्ति की जांच की मांग करने वाली जनहित याचिका पर शुक्रवार को झारखंड हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया। कोर्ट ने धनबाद सांसद को बड़ी राहत देते हुए उनकी संपत्ति की जांच की मांग वाली पीआईएल को खारिज कर दिया है।
हाई कोर्ट ने इस जनहित याचिका को सुनाई योग्य नहीं माना है। पूर्व में सभी पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया। हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मामले में फैसला सुनाया है। मामले में राज्य प्रार्थी सोमनाथ चटर्जी ने दुल्लू महतो की आय से अधिक संपत्ति की जांच सीबीआई, ईडी, आयकर विभाग और राज्य पुलिस की एसआईटी से कराने का आग्रह किया था।
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