भोपाल। शेयर से की जाने वाली कमाई पर अब आयकर की नजर है। यदि आप हर दिन ट्रेडिंग करते हैं तो आपको 30 फीसद तक आयकर देना पड़ सकता है। इसलिए आप शेयर बाजार में किस्मत आजमा रहे हैं तो सावधान हो जाएं।
आयकर रिटर्न भरते समय इस बात का ध्यान रखें और ट्रेडिंग से की जाने वाली कमाई का उल्लेख करें। क्योंकि हाल ही में जारी हुए बजट में निर्धारित किया गया है कि लांग टर्म शेयर पर महज साढ़े 12 फीसद और शार्ट टर्म पर 20 फीसद तक कर चुकाना होगा। यदि हर दिन खरीद करते हैं तो आय पर 30 फीसद कर देना होगा। लेकिन आयकर विभाग यह कर आपसे तभी मांगेगा जब आप आयकर द्वारा निर्धारित स्लैब से अधिक कमाते हैं।
तीन हिस्सों में बांटा कमाई
जानकारों का कहना है कि आयकर विभाग ने शेयर बाजार से की जाने वाली कमाई को तीन हिस्सों में बांटा है। जिसे अलग अलग स्लैब में रखकर उनसे होने वाली आय पर कर लगाया जाएगा।
इंट्रा डे
इंट्रा डे का मतलब है हर दिन शेयर खरीद और बिक्री से होने वाली आय को व्यापार माना गया है। इस पर 30 फीसदी तक का कर आपको चुकाना होगा।
शार्ट टर्म
शार्ट टर्म का मतलब आपके द्वारा खरीदे गए शेयर यदि एक साल के भीतर आप बेचते हैं तो इसे शार्ट टर्म के स्लैब में माना जाएगा। जिस पर विभाग द्वारा 20 फीसदी तक का कर निर्धारित किया गया है जो आपको शेयर से होने वाली आय से लिया जाएगा।
लांग टर्म
लांग टर्म में आपके द्वारा खरीद किए गए शेयर यदि आप एक साल रखकर बेचते हैं तो लांग टर्म निवेश माना जाएगा जिस पर विभाग ने साढ़े 12 फीसदी तक का टैक्स निर्धारित किया है।
कर की नई दर
इस बार सालाना 3 लाख रुपये तक की आय वाले लोगों के लिए शून्य दर रखी गई है। ऐसे लोग जिनकी आय 3 लाख रुपये से लेकर 7 लाख रुपये तक है, उन्हें 5 फीसदी टैक्स के दायरे में रखा गया है। यदि आपके आय 7 लाख रुपये से 10 लाख रुपये तक है, तो आपको 10 फीसदी टैक्स का भुगतान करना होगा। यदि आपकी सालाना आय 10 लाख रुपये से लेकर 12 लाख रुपये तक है, तो आपको 15 फीसदी टैक्स का भुगतान करना होगा।