नई दिल्ली । भारत के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई प्रक्रिया में बदलाव किया है। अब से बुधवार और गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में नियमित सुनवाई वाले मामलों की सुनवाई नहीं होगी। यह बदलाव 10 नवंबर को जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के रिटायर होने के बाद लागू किया गया है।
नई व्यवस्था के चलते सुप्रीम कोर्ट के सामान्य मामलों की सूची से बुधवार और गुरुवार के लिए नियमित सुनवाई वाले मामले हटा दिए हैं। इसके अलावा स्थानांतरण याचिकाएं, जमानत मामले और अन्य विविध मामले इन दिनों में सूचीबद्ध किए जाएंगे। कोर्ट द्वारा जारी नए परिपत्र में यह बताया गया कि विशेष पीठ या आंशिक सुनवाई वाले मामलों को भोजन अवकाश के बाद सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा। यह बदलाव सुप्रीम कोर्ट की कार्यप्रणाली में एक नई दिशा दिखाता है, जिससे सुनवाई की प्रक्रिया और भी व्यवस्थित और समयबद्ध हो सकेगी।
इसके अतिरिक्त सीजेआई खन्ना ने 16 पीठों का नया रोस्टर जारी किया है, जिसमें यह फैसला लिया गया कि चीफ जस्टिस और दो वरिष्ठतम न्यायाधीशों की अध्यक्षता वाली पहली तीन अदालतें अब पत्र याचिकाएं और जनहित याचिकाएं सुनेंगी। यह नया रोस्टर 11 नवंबर से प्रभावी हो गया है और इसका उद्देश्य सुप्रीम कोर्ट में मामलों के आवंटन को और ज्यादा पारदर्शी और प्रभावी बनाना है।